हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 43 सेवाएं आरटीएस के दायरे में

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 43 सेवाएं आरटीएस के दायरे में

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 43 सेवाएं आरटीएस के दायरे में

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 43 सेवाएं आरटीएस के दायरे में

प्रदेश वासियों के हित में सरकार ने लिया फैसला

चंडीगढ़, 8 दिसंबर। सरकारी विभागों में जनता के काम समयबद्ध तरीके से पूरे हों, इसके लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राइट टू सर्विस कमीशन ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 43 सेवाओं को अधिसूचित किया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को तय समय अवधि में ही सेवाएं देनी हैं। अब एचएसवीपी की अधिसूचित सेवाओं की सूची 16 से बढक़र 43 हो गई है।

हरियाणा राइट टू सर्विस कमिशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 43 सेवाओं में महत्वपूर्ण सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। राइट टू सर्विस के तहत कब्जा प्रमाण पत्र जारी के लिए तीन दिन, अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन, सडक़ की सफाई के लिए 5 दिन, पार्क व बागवानी की मरम्मत के लिए 7 दिन की समय अवधि रखी गई है।
टीसी गुप्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और एचएसवीपी के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से और अधिक सेवाओं को जोड़ा गया है। लोगों के दैनिक जीवन पर असर डालने वाली कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचित सेवाओं के वितरण की समय-सीमा को भी काफी कम कर दिया गया है, जैसे कि मृत्यु के मामले में स्थानांतरण अनुमति पत्र जो पहले 45 दिनों में दिया जाता था, उसका समय घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। पुन:आवंटन पत्र जो पहले 30 दिन में जारी होता था, उसकी समयावधि घटाकर 4 दिन कर दी गई है। वाहन डीड को जारी करने की समयावधि 20 दिन से 5 दिन, फ्रैश आवासीय भवन योजना की समयावधि 30 दिन से 3 दिन, नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने की समयावधि 10 दिन से 3 दिन कर दी गई है।